
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चार गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर कुल 76.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पीयर- टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण की गई है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2017 के उल्लंघन पर फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया पर 40 लाख रुपए, जबकि ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस और रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। आरबीआई ने अलग-अलग विज्ञप्तियों के माध्यम से इस जुर्माने की जानकारी दी।
