
नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ) प्रतिबंधित क्षेत्र में काम कर रही कोई भी भारतीय कंपनी अपने पहले से मौजूद अनिवासी शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी कर सकती है। यह निर्देश उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया है। बोनस शेयर जारी करते समय, सभी कानूनी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। डीपीआईआईटी के स्पष्टीकरण के अनुसार, इस नियम के तहत एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्रों में काम कर रहीं भारतीय कंपनियों को अपने विदेशी शेयरधारकों को बोनस शेयर देने की अनुमति है, अगर उनकी शेयरधारिता में कोई बदलाव न हो। एफडीआई का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी निवेशकों के लिए कुछ क्षेत्रों में सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जैसे दूरसंचार, मीडिया, दवा और बीमा ।
