गर्लफ्रेंड से रेप कर 111 बार चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुतिन ने किया रिहा

गर्लफ्रेंड से रेप कर 111 बार चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुतिन ने किया रिहा

गर्लफ्रेंड से रेप कर 111 बार चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुतिन ने किया रिहा

मॉस्को। रूस राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया है, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। रूस में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या की थी । | पुतिन ने हत्यारे के दोषी की सजा को माफ कर दिया है, क्योंकि यह शख्स अब युक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इस शख्स ने गर्लफ्रेंड का बलात्कार करने के बाद बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी । उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को मारने के लिए 111 बार चाकू से गोदा था । द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, व्लादिस्लाव कान्यस ने अपनी पूर्व प्रेमिका वेरा पेखटेलेवा की बेरहमी से हत्या की थी। इसके बाद उसे कोर्ट ने 17 साल की सजा सुनाई, लेकिन अभी उसने सजा का सिर्फ एक साल से कम का समय काटा है। अब कैनियस को रिहा करने का फैसला किया गया है। वेरा की मां ओक्साना ने कहा कि यह उनके लिए झटका है कि उनकी बेटी के हत्यारे को जेल से बाहर आने की अनुमति दे दी गई । बता दें कि, वेरा पेक्टेलेवा ने व्लादिस्लाव कान्युस से ब्रेकअप कर लिया था, जिससे वह घबरा गया है और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। कैनियस ने उससे रिश्ता तोड़ने के लिए अपनी पूर्व प्रेमिका पर 111 बार चाकू से हमला किया, उसके साथ साढ़े तीन घंटे तक बलात्कार किया और उसे प्रताड़ति किया । द सन की रिपोर्ट के अनुसार, फिर उसने लोहे की केबल से उसका गला घोंट दिया, अंततः उसकी मौत हो गई । वेरा की मां ओक्साना ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरे लिए एक आघात है। मैं एक बहुत मजबूत व्यक्ति हूं, लेकिन हमारे देश की यह अराजकता मुझे एक मृत अंत में धकेल देती है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना एक क्रूर हत्यारे को हथियार कैसे दिया जा सकता है ? उसे रूस की रक्षा के लिए युद्ध के मोर्चे पर क्यों भेजा गया? वह कोई इंसान नहीं, शैतान है । वह (हत्यारा) किसी भी क्षण बदला लेने के लिए हममें से किसी को भी मार सकता है । मेरी जान को भी उससे खतरा है। महिला अधिकार कार्यकर्ता अलयोना पोपोवा ने बुधवार को कहा कि जेल अधिकारियों ने कान्यस को यूक्रेन की सीमा से लगे दक्षिणी रूस के रोस्तोव भेजे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने 3 नवंबर को रूसी अभियोजक जनरल के कार्यालय से एक पत्र साझा किया, जिसमें कहा गया था कि कान्यस को माफ कर दिया गया था, और 27 अप्रैल को राष्ट्रपति के आदेश की तरफ से उनकी सजा को खत्म कर दिया गया था।

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