डीजीसीए का एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों की जानकारी एसएमएस के जरिए साझा करने का निर्देश

डीजीसीए का एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों की जानकारी एसएमएस के जरिए साझा करने का निर्देश
डीजीसीए का एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों की जानकारी एसएमएस के जरिए साझा करने का निर्देश

नई दिल्ली नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उन्हें यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में बताना होगा। डीजीसीए ने यहकदम यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में\ सत्यमेव जयते भेजें । डीजीसी ए ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों को हवाई टिकट के साथ उनके अधिकारों का लिंक भी उपलब्ध कराएं। अलावा इसके डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइनों को यात्रियों को देरी, रद्दीकरण, बोर्डिंग से जागरूक करने के लिए इनकार और सामान संबंधी\ उठाया है। डीजीसीए ने जारी आदेश में सभी एयरलाइनों को टिकट बुक होने के बाद एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध यात्री चार्टर का लिंक भेजना अनिवार्य है । नियामक ने एयरलाइन कंपनियों को एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। नियामक ने एयरलाइनों से कहा कि वे टिकट बुक होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर उपलब्ध यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक यात्री को संदेश (एसएमएस / व्हाट्सएप) के रूप में मुद्दों के बारे में उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने का आदेश दिया है। नियामक ने एयरलाइनों को एसएमएस, व्हाट्सएप, टिकट और अपनी वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन यात्री चार्टर का लिंक साझा करने को कहा है। हालांकि, इंडिगो ने पहले ही इस निर्देश को लागू करना शुरू कर दिया है।

डीजीसीए का एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों की जानकारी एसएमएस के जरिए साझा करने का निर्देश
डीजीसीए का एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों की जानकारी एसएमएस के जरिए साझा करने का निर्देश