
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एलन मस्क की टेस्ला इंक द्वारा भारत स्थित टेस्ला पावर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी। दोनों पक्षों द्वारा आपस में मिलकर निपटारा करने में विफल रहने के बाद एलन मस्क ने यह याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को करेंगे । टेस्ला इंक ने पिछले साल 2 मई को गुरुग्राम स्थित टेस्ला पावर इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ‘टेस्ला’ नाम और लोगो का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही है जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाए कि यह एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी से संबंधित है। पिछले साल सुनवाई के दौरान टेस्ला ने कोर्ट को बताया था कि अप्रैल 2022 में रोक लगाने के आदेश के बावजूद गुरुग्राम स्थित कंपनी ने ‘टेस्ला पावर’ ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया था । इस बीच, भारतीय कंपनी ने तर्क दिया है कि उसका मुख्य व्यवसाय लेड एसिड बैटरी है और उसकी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की कोई योजना नहीं है। सुनवाई के बाद 28 नवंबर को हाईकोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया था क्योंकि दोनों पक्षों ने कहा कि उन्होंने दिल्ली मेडिएशन एंड कॉन्सीलिएशन सेंटर से संपर्क किया है। बुधवार को दोनों पक्षों ने कहा कि मध्यस्थता विफल हो गई है और उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसे कोर्ट ने मान लिया।
