पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे : मंत्री रंजीत दास

पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे : मंत्री रंजीत दास
पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे : मंत्री रंजीत दास

गुवाहाटी। असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव अप्रैल के महीने में होंगे। रंजीत कुमार दास ने बताया कि हमारी सरकार राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। असम राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कराएगा। हम राज्य चुनाव आयोग से जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का आग्रह करते हैं। अगर राज्य चुनाव आयोग अप्रैल को चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है तो चुनाव प्रक्रिया 3 मई तक पूरी हो जाएगी, अगर चुनाव की तारीख 4, 5 या 6 अप्रैल को घोषित की जाती है तो यह 4, 5 या 6 मई तक पूरी हो जाएगी। इसलिए हम राज्य चुनाव आयोग से जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का अनुरोध करते गुवाहाटी। असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव अप्रैल के महीने में होंगे। रंजीत कुमार दास ने बताया कि हमारी सरकार राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है।उन्होंने आगे कहा कि, इस बार ग्राम पंचायत स्तर पर कोई राजनीतिक दल से जुड़े उम्मीदवार नहीं होंगे। रंजीत कुमार दास ने कहा कि राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवार केवल आंचलिक पंचायत और जिला परिषद स्तर पर ही होंगे। इसके अलावा पिछले दो बच्चों के मानदंड और शैक्षणिक योग्यता मानदंड भी इस चुनाव में लागू होंगे। असम सरकार ने राज्य विधानसभा में असम पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। नए संशोधन विधेयक के अनुसार गांव पंचायत या आंचलिक पंचायत या जिला परिषद के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी हाटों की बंदोबस्ती, संबंधित गांव पंचायत या आंचलिक पंचायत या जिला परिषद के कार्यालय में उसके अध्यक्ष द्वारा निविदाएं आमंत्रित करके, एक पंचायत वर्ष के साथ मेल खाते हुए और उससे अधिक की अवधि के लिए निर्धारित तरीके से की जाएगी; राज्य सरकार ऐसे सरकारी हाटों को, जिनका बंदोबस्त मूल्य एक वर्ष में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है, उस आंचलिक पंचायत को हस्तांतरित कर देगी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह हाट स्थित है; जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे हाट जिनका वार्षिक बंदोबस्त मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक है, की बंदोबस्ती संबंधित जिला परिषद द्वारा एक पंचायत वर्ष के साथ मेल खाते हुए और उससे अधिक की अवधि के लिए निर्धारित तरीके से की जाएगी। ऐसी निविदाओं की जांच और अंतिम स्वीकृति की शक्तियां धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ए) के अनुसार स्थायी समिति में निहित होंगी: बशर्ते कि उपरोक्त उपधारा के तहत स्थानांतरण, ऐसी आय और कुछ अन्य संशोधनों के अगले पंचायत वर्ष से प्रभावी होगा।

पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे : मंत्री रंजीत दास
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