फटाखा फोड़ने में बाम्बे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर मुंबई में 784 मामले दर्ज

फटाखा फोड़ने में बाम्बे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर मुंबई में 784 मामले दर्ज

फटाखा फोड़ने में बाम्बे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर मुंबई में 784 मामले दर्ज

- मुंबई में 734 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना मुंबई, 14 नवंबर (हि.स.)। मुंबई में फटाखा फोड़ने में बाम्बे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर मुंबई पुलिस ने 784 मामले दर्ज किए हैं और 806 लोगों पर कार्रवाई की है। इनमें से 734 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि बाम्बे हाई कोर्ट ने दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखा फोड़ने का आदेश दिया था। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 33 के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत 734 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। प्रत्येक से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों को सीआरपीसी अधिनियम 41 (ए) के तहत एफआईआर और नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक कुल 784 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 806 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिवाली के बाद पटाखों से वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका पर हाई कोर्ट ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रात 8 से 10 बजे के बाद पटाखे जलाने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

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