माटिया ट्रांजिट कैंप से 13 बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस, सरकार ने एससी को बताया

माटिया ट्रांजिट कैंप से 13 बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस, सरकार ने एससी को बताया
माटिया ट्रांजिट कैंप से 13 बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस, सरकार ने एससी को बताया

गुवाहाटी। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ग्वालपाड़ा के माटिया ट्रांजिट कैंप में हिरासत में लिए गए 63 बांग्लादेशी नागरिकों में से 13 को निर्वासित कर दिया गया है। एक न्यायिक समाचार वेबसाइट ने रविवार को बताया कि न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने विदेशी नागरिकों की हिरासत और निर्वासन से संबंधित एक मामले में प्रस्तुत हलफनामे के आधार पर शुक्रवार को राज्य सरकार का बयान दर्ज किया। राज्य के हलफनामे के अनुसार, अधिकांश बंदियों के सत्यापन फार्म 14 फरवरी को विदेश मंत्रालय को भेज दिए गए थे, तथा उसी दिन अनुस्मारक भी जारी कर दिए गए थे। हलफनामे के साथ संलग्न आधिकारिक हस्तांतरण दस्तावेज के माध्यम से 13 व्यक्तियों के निर्वासन की पुष्टि की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि शेष बंदियों के सत्यापन की प्रक्रिया बांग्लादेश उच्चायोग के समन्वय से चल रही है। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल तक एक और हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें राष्ट्रीयता सत्यापन और किसी भी अन्य निर्वासन की स्थिति का विवरण दिया गया हो। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। इससे पहले 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 63 लोगों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार की देरी पर सवाल उठाया था, जिनकी पहचान की पुष्टि हो चुकी थी। बेंच ने टिप्पणी की थी कि क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं ? यह मामला 5 मार्च को बजट सत्र के दौरान असम विधानसभा में भी उठाया गया था, जिसमें विपक्ष ने सवाल उठाया था कि ट्रांजिट शिविरों में रह रहे विदेशी नागरिकों को वापस क्यों नहीं भेजा गया। इस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई कि क्या शिविरों में बंद सभी लोग वास्तव में विदेशी नागरिक हैं । शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह उन व्यक्तियों से निपटने के लिए अपनी योजना की रूपरेखा तैयार करे जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किया गया है, लेकिन जिनकी राष्ट्रीयता सत्यापित नहीं है। केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया है और इस मुद्दे पर भी 6 मई को सुनवाई होगी।

माटिया ट्रांजिट कैंप से 13 बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस, सरकार ने एससी को बताया
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