मुख्तार अंसारी को 7 साल कैद की सजा के खिलाफ याचिका पर यूपी सरकार को ‘सुप्रीम’ नोटिस

मुख्तार अंसारी को 7 साल कैद की सजा के खिलाफ याचिका पर यूपी सरकार को 'सुप्रीम' नोटिस

मुख्तार अंसारी को 7 साल कैद की सजा के खिलाफ याचिका पर यूपी सरकार को 'सुप्रीम' नोटिस

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को हुई सात साल कैद की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि मुख्तार पर 50 से ज्यादा केस हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है । पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दरअसल, मुख्तार अंसारी को साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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