मेघालय में स्ट्रीट वेंडरों के लिए नया नियम लागू

मेघालय में स्ट्रीट वेंडरों के लिए नया नियम लागू

मेघालय में स्ट्रीट वेंडरों के लिए नया नियम लागू

शिलांग (हि.स.)। मेघालय सरकार बुधवार को मेघालय स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) योजना 2023 को मंजूरी दे दी। ताकि वैध और अवैध विक्रेताओं के बीच पहचान की जा सके। आज मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी । मीडिया को जानकारी देते हुए, सरकार के प्रवक्ता पॉल लिंगदोह ने बताया कि विशिष्ट मानदंडों के आधार पर वैध फेरीवालों की पहचान की जाएगी। सबसे पहले विक्रेताओं के पास भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी ईपीआईसी और मेघालय में कम से कम 3 साल के निवास को साबित करने वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, उसका कम से कम 6 महीने के लिए एक स्थान पर वेंडिंग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, शिलांग नगरपालिका बोर्ड के नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर विक्रेताओं को एक वैध व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता होगी। लिंगदोह ने कहा कि मेघालय स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) योजना 2023 कानून प्रवर्तन का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करने जैसी महत्वपूर्ण चिंताओं के साथ स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका को सुनिश्चित करना है।

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