वरिष्ठ पत्रकार दिलवर मजुमदार की गिरफ्तारी पर कड़े विरोध के बीच कोर्ट ने जमानत दी

वरिष्ठ पत्रकार दिलवर मजुमदार की गिरफ्तारी पर कड़े विरोध के बीच कोर्ट ने जमानत दी
वरिष्ठ पत्रकार दिलवर मजुमदार की गिरफ्तारी पर कड़े विरोध के बीच कोर्ट ने जमानत दी

गुवाहाटी। डिजिटल न्यूज पोर्टल द क्रॉसकरंटके मुख्य संवाददाता और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव वरिष्ठ पत्रकार दिलावर हुसैन मजुमदार को बुधवार (26 मार्च) को कामरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत से उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में से एक में जमानत मिल गई है। हालांकि, जमानत बांड जमा करने में देरी के कारण वह न्यायिक हिरासत में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मजुमदार को मंगलवार (25 मार्च) और बुधवार (26 मार्च ) की दरम्यानी रात को असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कवर करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मालूम हो कि इस बैंक के निदेशक मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बिस्वजीत फुकन हैं। असम जातीय परिषद की युवा शाखा द्वारा आयोजित यह विरोध प्रदर्शन बैंक परिसर के बाहर हुआ था. बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया से भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में सवाल पूछने की कोशिश करने के तुरंत बाद दिलवर हुसैन को हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों ने द वायर को बताया कि पुलिस ने पान बाजार पुलिस स्टेशन में मजुमदार के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। पहले केस (संख्या 110/25) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3 (1) (आर) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351 (2) और 3 (1) (आर) के तहत आरोप शामिल हैं, जो एक आदिवासी व्यक्ति पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। दूसरे मामले ( केस नंबर 111/ 25 ) में बीएनएस की कई धाराएं शामिल हैं, जिन्हें सभी जमानती अपराध माना जाता है। जमानती अपराधों के तहत पकड़े जाने पर लोगों को जमानत मिल सकती है, बशर्ते वे जमानत बांड का भुगतान करें। मीडिया से बात करते हुए दिलवर हुसैन के वकील एस तापदर ने कहा कि उन्हें पहले मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन वे अपनी जमानत बांड सुरक्षा जमा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस कारण से उन्हें रात जेल में ही रहना होगा । जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की उम्मीद है।

वरिष्ठ पत्रकार दिलवर मजुमदार की गिरफ्तारी पर कड़े विरोध के बीच कोर्ट ने जमानत दी
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